रतलाम 11 दिसंबर/ रतलाम शहर मे गत रात्रि कबाड की दुकान मे आगजनी की घटना घटित होने के बाद कबाड दुकान मालिक दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरुद्ध दीन दयाल नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है
फायर इंस्पेक्टर श्री ब्रजेश कुशवाह नगर पालिका निगम रतलाम के द्वारा दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरूद्ध इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वार्ड क्रमांक 48 हाट रोड स्थित कबाडा की दुकान 11 दिसंबर को रात्रि करीब 12.30 बजे आग लगने की घटना घटित हुई। नगर निगम द्वारा जांच उपरान्त ज्ञात हुआ की कबाड दुकान के मालिक के पास फायर एन ओ सी नहीं थी, इनकी दुकान/ गोडाउन शहर के मध्य होने से कोई भी अप्रिय घटना / जनहानि संभावना बनी रहती हैं। उक्त घटना में काफी तीव्र गति से गोडाउन मे आग लगी थी । अनावेदक दिनेश सोलंकी कबाड़ दुकान/गोडाउन संचालक के द्वारा अपनी गोडाउन मे ज्वलनशील पदार्थ को रोकने के लिए कोई साधन अग्निशामक यंत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी। उक्त घटना से मानव जीवन संकट उत्पन्न हुआ। एवं नगर पालिका निगम की N.O.C. की शर्तों का उल्लंघन किया जो प्रथम दृष्टया अनावेदक दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरूद्ध अपराध धारा 287 BNS के तहत पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
