रतलाम 20 दिसम्बर । नागरिकों के स्वास्थ्य, जानमाल एवं आगजनी की घटना के दृष्टिगत नगर के कबाड़ा व्यवसायियों को अपना व्यवसाय नगरीय क्षेत्र रतलाम के बाहर संचालित करने हेतु लगभग 100 कबाड़ा व्यवसायियों को अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है।
नगर निगम द्वारा कबाड़ा व्यवसायियों को 3 दिवस में अपने व्यवसाय को रतलाम शहर से बाहर स्थापित करने हेतु अंतिम सूचना पत्र जारी किया है अन्यथा कबाड़े को जप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 246, 247, 248 व 307 की धारा अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
कबाड़ा व्यवसायी अपना व्यवसाय नगर के बाहर करें नगर निगम ने कबाड़ा व्यवसायियों को जारी किये अंतिम सूचना पत्र
