रतलाम 18 मई। रतलाम शहर के रहवासी क्षेत्र की कबाड़ा दुकानों को शहर से बाहर स्थानांतरित किये जाने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के तहत दुकानों को स्थानांतरित किये जाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल व कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु जिला कलेक्टर को नगर निगम द्वारा पत्र प्रेषित किया गया।
रतलाम शहर के रहवासी क्षेत्र में लगभग 85 कबाड़ो की दुकानो को हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा दिनांक 19/12/2025 सूचना पत्र जारी किये गये थें। कबाड़ा व्यापारियों द्वारा नगर निगम द्वारा जारी किये गये सूचना पत्र के संबंध में दायर याचिका को न्यायालय ने याचिका को खारिज कर अपनी-अपनी कबाड़े की दुकानो को रतलाम शहर से बाहर स्थानांतरित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
पत्र में उल्लेखित किया गया है कि वर्तमान में भीषण गर्मी से रतलाम शहर में अग्नि दुर्घटनाऐं अधिक हो रही है। कबाड़ा व्यवसायियों द्वारा अपने परिसर (रहवासी क्षेत्र) में अग्नि सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के उपकरण नही रखें जाते है, इससे अग्नि दुर्घटना की संभावना बनी रहती है एवं यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ऐसी स्थिती में कबाड़े की दुकानो एवं गोदामों को रतलाम शहर रहवासी क्षेत्रों से हटाने की कार्यवाही के दौरान शहर में ला-एण्ड आर्डर की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस हेतु आवश्यक मात्रा में पुलिस बल (महिला पुलिस सहित)एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी की नियुक्त किया जाये।
कबाड़े की दुकाने शहर से बाहर स्थानांतरित करने हेतु जिला कलेक्टर को लिखा पत्र-नगर पालिक निगम रतलाम
